जब कोई कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति यौन व्यवहार करता है और यह अवांछित, आक्रामक, धमकी देने वाला या अपमानजनक होता है, तो इसे उत्पीड़न के रूप में देखा जाता है।

वर्कप्लेस में महिलाओं के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट

यह अनुछेद कार्यस्थल पर उत्पीड़न के रूपों और उस के लिए शिकायत तंत्र पर चर्चा करता है। यह मुख्य रूप से कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 में निर्धारित कानून के बारे में जानकारी देता है।