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वसीयत

    Home Topics वसीयत

    This post is also available in: English (अंग्रेजी)

    विल एक कानूनी दस्तावेज है, जिसमें आपकी यह इच्छा स्पष्ट रूप से लिखी जाती है कि आपकी मृत्यु के बाद आपकी परिसम्पत्ति या सम्पत्ति को कैसे वितरित किए जाए। एक स्पष्ट, कानूनी रूप से विधिमान्य और अंंतिम वसीयत यह सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आपकी परिसम्पत्ति संरक्षित है और उसका वितरण आपकी इच्छाओं के अनुसार किया जाए। यदि आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं और 18 से अधिक उम्र के है तो आप अपने जीवन काल में कभी भी विल कर सकते हैं।

    वसीयत बदलना

    By Adrija Jayanthy | 0 comment
    आप अपनी इच्छानुसार जितनी बार चाहें अपनी वसीयत को बदल सकते हैं। वसीयत के पंजीकृत होने के बाद भी, आप के द्वारा इसमें परिवर्तन करना संभव है। यदि आप अपनी इच्छाओं को सही तरीके से व्यक्त करने के लिए अपनी वस
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    विल तैयार करना

    By Adrija Jayanthy | 0 comment
    आप अपने जीवन काल में कभी भी अपनी विल तैयार कर सकते हैं, बशर्ते कि आप- मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होंं, और 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति हों| अपनी विल तैयार करने वाले व्यक्ति को इस बात की समझ है
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    विल की विषय-वस्तु

    By Adrija Jayanthy | 0 comment
    आप अपनी ऐसी सभी संपत्ति काेेे किसी को भी दे सकते हैं, जिस पर आपका पूर्ण स्वामित्व हो। आप ऐसी संपत्ति को किसी को नहीं दे सकते हैं, जिस पर आपका स्वामित्व न हो। कुछ मामलों में आपके पास ऐसी संपत्ति हो सकत
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    वसीयत के लिये एक निष्पादक (Executor) की नियुक्ति

    By Adrija Jayanthy | 0 comment
    जिस व्यक्ति को आप अपनी मृत्यु के बाद, वसीयत में दिए गए अनुदेशों को निष्पादित करने अथार्त लागू करने का दायित्व सौंपते हैं, उसे आपकी विल का निष्पादक कहा जाता है। आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपना निष्पादक निय
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    किसी विल के लिए प्रशासक या निष्पादक नियुक्त करना

    By Adrija Jayanthy | 0 comment
    न्यायालय को यह अधिकार है कि वह ऐसा प्रशासक या निष्पादक नियुक्त कर सकता है, जो उस स्थिति में आपकी विल काे निष्पादित करेगा - यदि आपने अपनी विल में कोई निष्पादक नियुक्त नहीं किया हो। यदि आपके द्वारा नि
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    विल का पंजीकरण

    By Adrija Jayanthy | 0 comment
    विल का पंजीकृत करना अनिवार्य नहीं है। यदि आप विल को पंजीकृत करने का निर्णय लेते हैं, तो आप यह कार्य स्वयं कर सकते है या किसी प्राधिकृत एजेंट के माध्यम से कर सकते है। आपको अपनी विल और दस्तावेजों के प्
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    प्रोबेट की प्रक्रिया

    By Adrija Jayanthy | 0 comment
    कुछ मामलों में आपको, एक वसीयत के लाभार्थी के रूप में अपना अधिकार स्थापित करने के लिए, उस वसीयत के 'प्रोबेट' को प्राप्त करना आवश्यक है। आपको प्रोबेट के लिए, अदालत में आवेदन करना होगा। यह वसीयत के निष्प
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    Filter:समस्तUnanswered
    उस स्थिती में क्या होगा, यदि वसीयत किए बिना मेरी मृत्यु हो जाए?
    AvatarSumeysh Srivastava उत्तरित 3 वर्ष ago • Will
    1612 views1 answers0 votes
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