भारत में सार्वजनिक जगहों पर जैसे, रेस्तरां, सार्वजनिक परिवहन, या शिक्षा संस्थानों में धूम्रपान करना अवैध है। खुली जगहों पर जैसे सड़के, और निजी स्थानों में जैसे अपने घर में, धूम्रपान किया जा सकता है। 18 साल से कम उम्र के लोगों को तम्बाकू और सिगरेट बेचने पर भी कानूनी प्रतिबंध है और साथ ही तम्बाकू और सिगरेटों के विज्ञापनों पर भी प्रतिबंध है। ऐसे सिगरेटों को बेचना भी अवैध है जिनके डब्बे के उपर के लेबल, कानूनी चेतावनी के नियमों और विनियमों का पालन नहीं कर रहे हैं।