स्थानीय शिकायत समिति के सदस्य निम्नलिखित व्यक्ति होते हैं:
-स्थानीय शिकायत समिति की अध्यक्ष एक ऐसी महिला होगी, जो समाज-सेवा के क्षेत्र में महिलाओं के सरोकारों के प्रति प्रतिबद्ध हो ।
-एक ऐसी महिला, जो ब्लॉक, तालुका, तहसील, वार्ड या नगरपालिका में कार्यरत हो।
-ऐसे दो सदस्य, जो गैर-सरकारी संगठनों / संघों(असोसियेशन) से हों या ऐसे व्यक्ति जो महिलाओं के सरोकारों के प्रति प्रतिबद्ध हों, या यौन उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों की जानकारी रखते हों, -इन दो सदस्यों में से कम से कम एक सदस्य महिला होनी चाहिए, -उनमें से कम से कम एक सदस्य ऐसा होना चाहिए, जो कानूनी पृष्टभूमि का हो या जिसे कानूनी भाषा का ज्ञान हो ।
- इस समिति में वह अधिकारी पदेन सदस्य (Ex-Officio member) होगा, जो जिले के सामाजक कल्याण या महिला और बाल विकास से संबंधित मामलों पर कार्रवाई करता हो
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