आप उँची न्यायालय, यानि सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय, को संपर्क कर सकते हैं। इन न्यायालयों में, किसी को भी जमानत देने का और जमानत के शर्तों को संशोधित करने के सामान्य अधिकार होते हैं। अन्यथा, आप उसी न्यायालय में, कुछ समय तक प्रतिक्षा करने के बाद, फिर से आवेदन दे सकते हैं। यदि उसी अदालत में फिर से आवेदन कर रहे हैं, तो आपको यह दिखाना होगा कि उस समय से, जब आपका जमानत खारिज़ कर दिया गया था, अब तक क्या बदला है।
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