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क्या सरकारी सेवाओं में कार्यरत डॉक्टर अपनी निजी क्लीनिक चला सकते हैं?

    Home questions क्या सरकारी सेवाओं में कार्यरत डॉक्टर अपनी निजी क्लीनिक चला सकते हैं?
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    क्या सरकारी सेवाओं में कार्यरत डॉक्टर अपनी निजी क्लीनिक चला सकते हैं?

    By | | Comments are Closed | 1 अप्रैल, 2021 | 0
    Questions › वर्ग: व्यावसायिक नैतिकता › क्या सरकारी सेवाओं में कार्यरत डॉक्टर अपनी निजी क्लीनिक चला सकते हैं?
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    Avatarmayank asked 1 वर्ष ago

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    1 Answers
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    Avatarmayank answered 1 वर्ष ago

    This post is also available in: English (अंग्रेजी)

    केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा (सीएचएस) के तहत केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त डॉक्टरों को किसी भी प्रकार की निजी प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं है, जिसमें किसी भी तरह का परामर्श और प्रयोगशाला अभ्यास शामिल हो। केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा का गठन केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों और कुछ अन्य संगठनों के तहत विभिन्न चिकित्सा पदों का प्रबंधन करने के लिए किया गया है। वर्तमान में, यह विभिन्न तरह के भागीदार इकाइयों की आवश्यकताओं को पूरा करता है, जैसे स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, और इसके नियंत्रण के तहत अन्य संगठनें, केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का प्रशासन, श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, डाक विभाग इत्यादि। केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा के तहत के अधिकारियों को बेसिक वेतन के साथ-साथ गैर-अभ्यास भत्ता (नॉन प्रैक्टिशिंग अलाएंस) के अधीन मूल वेतन का 20% मिलता है, बशर्ते कुल वेतन ₹ 2,37,500 से अधिक नहीं हो।

    क्यौ कि स्वास्थ्य सेवा, राज्य की सूची में आता है, देश भर के निजी प्रैक्टिस में संलग्न डॉक्टरों से संबंधित जानकारियों का रखरखाव नहीं रक्खा जाता है। प्रत्येक राज्य में चिकित्सा पद्धति के अलग-अलग नियम हैं।

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