क्या समाचार चैनल और समाचार पत्र यौन अपराधों के पीड़ित बच्चों का विवरण प्रकाशित कर सकते हैं?
नहीं, समाचार चैनल, समाचार पत्र और अन्य रूप की किसी भी मीडिया को वैसी किसी भी जानकारी को पोस्ट करने की अनुमति नहीं है जो बच्चे के नाम, या ऐसे किसी भी विवरण को प्रकट कर सकती है जो बच्चे की प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकते हैं।
यदि कोई समाचार चैनल ऐसी जानकारी प्रकाशित करता है, तो चैनल के मालिक को और जानकारी प्रकाशित करने वाले कर्मचारी के साथ जिम्मेदार ठहराया जाएगा। मालिक और कर्मचारी दोनों को 6 से 12 महीने की जेल और / या जुर्माने के साथ दंडित किया जा सकता है।
अगर ‘विशेष न्यायालय’ यह समझता है कि कुछ विवरणों को प्रकट करने से बच्चे को किसी तरह का फायदा हो सकता है, तो यह मीडिया को ऐसे विवरण प्रकाशित करने की अनुमति दे सकता है, और ऐसे विवरण को यह लिखित रिकॉर्ड में दर्ज करेगा।
Please login or Register to submit your answer