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मतदान से 48 घंटे पहले से उम्मीदवार प्रचार नहीं कर सकते। यदि वे मतदान केंद्र पर मौजूद रहते हैं, तो सदस्यों को वोट देने के लिए आकर्षित करने के दृष्टिकोण से, उन्हें 2 साल तक की जेल की सजा और / या जुर्माना लगाया जा सकता है। एक उम्मीदवार केवल मत डालने के लिए मतदान केंद्र पर आ सकते हैं और इससे अधिक कुछ नहीं।
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