This post is also available in: English (अंग्रेजी)
वह व्यक्ति जो एक अधिवक्ता की सेवाओं से असंतुष्ट है, वह स्टेट बार काउंसिल में अधिवक्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक निर्णय में यह कहा है कि एक अधिवक्ता भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत दिये गये सेवा का प्रदाता हैं, लेकिन इस पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सन् 2009 में रोक लगा दी है, और अभी भी यह मामला न्यायालय में लंबित है। इसलिए वर्तमान में एक अधिवक्ता के खिलाफ उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज करने का कोई उपाय उपलब्ध नहीं है।
Please login or Register to submit your answer