आपकी मृत्यु के बाद आपकी परिसंपत्ति और संपत्ति को कैसे वितरित किया जाएगा, यह आपके धर्म पर निर्भर करता है। यदि आप अपनी वसीयत बनाते हैं, तो आपकी परिसंपत्ति और संपत्ति आपके वसीयत के अनुसार लोगों में वितरित की जाएगी, और इस पर सामान्यतः धर्म विशेष के नियम लागू नहीं होंते हैं।
एक हिंदू व्यक्ति के रूप में, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम,1956 के रूप में जाने वाले कानून के तहत, विरासत के नियम लागू होंगे।
इसी प्रकार मुस्लिमों के मामले में, विरासत के नियम, मुस्लिम स्वीय विधि (पर्सनल लॉ) के अनुसार लागू होंगे (बशर्ते कि आप सिविल मैरिज विधि के तहत विवाहित न हों)। यदि मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू होता है, तो आप अपनी पूरी संपत्ति को उन लोगों में नही बांट सकते जो आपके कानूनी वारिस न हों। आप अपनी संपत्ति का केवल एक-तिहाई भाग किसी अन्य को दे सकते हैं, और शेष दो-तिहाई भाग को आपके कानूनी वारिसों के बीच वितरित करना होगा।
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