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अगर कोई व्यक्ति वास्तुकार अधिनियम के तहत योग्य या पंजीकृत नहीं है तो वह ‘आर्किटेक्ट’ के टाइटल का इस्तेमाल नहीं कर सकता। हालांकि, यह किसी व्यक्ति को वास्तुकला का वैसे अभ्यासों को करने से रोकता नहीं है, जिसमें डिजाइनिंग, पर्यवेक्षण या निर्माण का कार्य शामिल है, भले ही वह अधिनियम के तहत पंजीकृत न हों।
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