This post is also available in: English (अंग्रेजी)
नहीं, भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम के तहत केवल एक पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर ही भारत में मेडिकल सर्टिफिकेट जारी कर सकता है। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का मतलब एक ऐसे व्यक्ति से है जिसने राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेज में अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स खत्म करने के बाद स्टेट मेडिकल काउंसिल में पंजीकरण करवाया हो और जिसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अनुमोदित किया गया हो। नर्सों को मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है और इसलिए, उन्हें मेडिकल प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार नहीं है।
Please login or Register to submit your answer