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मैं किस कानून के तहत बलात्कार या यौन हिंसा के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकता / सकती हूं?

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    मैं किस कानून के तहत बलात्कार या यौन हिंसा के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकता / सकती हूं?

    By | | Comments are Closed | 20 जून, 2020 | 0
    Questions › वर्ग: एलजीबीटी › मैं किस कानून के तहत बलात्कार या यौन हिंसा के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकता / सकती हूं?
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    Avatarmayank asked 2 वर्ष ago

    बलात्कार और यौन हिंसा का कानून, विशिष्ट लिंगों को ही पीड़ित या अपराधी / उत्पीड़क के रूप में मानता है। अपने लिंग के आधार पर, आप यह नीचे देखें कि आपके लिए क्या क्या उपाय उपलब्ध हैं।

    यदि आप महिला / पारमहिला (ट्रांसवुमन) हैं – आप भारत में यौन हिंसा के खिलाफ कानूनों के तहत शिकायत दर्ज करा सकती हैं, लेकिन सिर्फ किसी पुरुष के खिलाफ ही। यदि आप एक पारमहिला (ट्रांसवुमन) हैं और पुलिस ने यह कहते हुए प्राथिमिकी (एफआईआर) दर्ज करने से इंकार कर दिया कि आप कानूनन एक ’महिला’ नहीं हैं, तो आप क्या कदम उठा सकती हैं।

    भारत में यौन हिंसा पर कानूनों के तहत एक पुरुष / पारपुरुष (ट्रांसमैन) यौन हिंसा के शिकार हो नहीं सकते हैं, इसलिए आप इस कानून के तहत एक प्राथिमिकी (एफआईआर) दर्ज नहीं करा सकते हैं। भारतीय कानूनों के तहत आप उस व्यक्ति के खिलाफ, एकमात्र विकल्प के तौर पर, केवल चोट पहुंचाने या घायल करने की ही शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

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