किसी भी कारण से आपको अपने घर के अंदर बंद किया जाना और कहीं भी आने जाने से रोके जाना अपराध है। कोई भी आपको आपकी इच्छा के विरुद्ध जबरन आपको बांध कर नहीं रख सकता है, क्योंकि यह आपकी स्वतंत्रता, और आपके कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। यह एक गैर-कानूनी कारावास माना जाएगा, और ऐसा करने वाले व्यक्ति को यदि दोषी पाया जाता है तो उसे एक साल तक की जेल की सजा, और 1000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
आपका पहला कदम, सरकारी हेल्पलाइन या किसी गैर सरकारी संगठन को संपर्क करना होना चाहिए, जो आपको पुलिस में शिकायत दर्ज कराने में मदद करेंगे। आप भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 340/342 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
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