नहीं, अगर उन्हें संदेह है कि आपने गंभीर अपराध किया है (संज्ञेय अपराध) तो उन्हें वारंट की आवश्यकता नहीं है। ऐसे उदाहरणों में, हत्या, यौन अपराध, तेजाब (एसिड) हमले, दंगों, आग लगाना आदि शामिल हैं। आम तौर पर, मजिस्ट्रेट ही है जो आपको गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी करेगा। चूंकि इस तरह के अपराधों को पुलिस से तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता होती है, इसलिए पुलिस मजिस्ट्रेट से अनुमति के बिना भी कारवाई कर सकती है।
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