This post is also available in: English (अंग्रेजी)
नहीं, किसी भी व्यक्ति को वैध औचित्य के बिना अस्पताल में रोककर नहीं रखा जा सकता है। और न ही अस्पतालों को बिलों का भुगतान न करने या अस्पताल शुल्क के संबंध में किसी विवाद की सूरत में किसी व्यक्ति को अवैध रूप से रोके रखने का कोई अधिकार है। मरीजों को उपचार के दौरान किसी भी बिंदु पर अस्पताल से छुट्टी लेने का अधिकार है। डिस्चार्ज प्रक्रिया को सहज बनाने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) ने एक डिस्चार्ज पॉलिसी जारी की है।
इसी तरह, मृतक के परिवार या रिश्तेदारों को शव पर पूरा अधिकार है। इसे किसी भी आधार पर; इस आधार पर भी लंबित नहीं रखा जा सकता कि रोगी को COVID होने का संदेह है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने शवों के प्रबंधन पर भी दिशा-निर्देश जारी किये हैं, जिनमें कहा गया है कि शवों का निपटान करने वालों के लिए पीपीई (पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट) पहनना ज़रूरी है और बॉडी बैग वि-संक्रमित होना चाहिए।
Please login or Register to submit your answer