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क्या पीआईओ किसी तीसरे पक्ष से संबंधित सूचना को उजागर कर सकता है?

    Home questions क्या पीआईओ किसी तीसरे पक्ष से संबंधित सूचना को उजागर कर सकता है?
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    क्या पीआईओ किसी तीसरे पक्ष से संबंधित सूचना को उजागर कर सकता है?

    By | | Comments are Closed | 25 सितम्बर, 2019 | 0
    Questions › वर्ग: Right to Information › क्या पीआईओ किसी तीसरे पक्ष से संबंधित सूचना को उजागर कर सकता है?
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    AvatarSumeysh Srivastava asked 3 वर्ष ago

    क्या पीआईओ किसी तीसरे पक्ष से संबंधित सूचना को उजागर कर सकता है?

    1 Answers
    0 अप वोट डाउन वोट
    Adrija JayanthyAdrija Jayanthy answered 3 वर्ष ago

    यदि आपने जो आरटीआई का आवेदन किया है, वह किसी तीसरे पक्ष से संबंधित गोपनीय जानकारी के संबंध में है जिसे सार्वजनिक प्राधिकरण को दिया गया था, तो पीआईओ को कुछ विशेष कदमों का पालन करना होगा।

    1. पीआईओ द्वारा आवेदन प्राप्त करने के 5 दिनों के अंदर उसे उस तीसरे पक्ष को नोटिस भेजना होगा।
    2. तीसरे पक्ष के पास, पीआईओ को आपकी गोपनीय जानकारी को प्रकट करने के लिए सहमत होने, या इन्कार करने के लिए 10 दिन का समय है।

    तीसरे पक्ष को अपनी प्रस्तुति के अवसर देने के बाद पीआईओ को,आवेदन प्राप्त करने के 40 दिनों के अंदर यह निर्णय लेना होगा कि आपको उस सूचना का खुलासा किया जाय या नहीं। पीआईओ, साथ ही साथ अपने फैसले के संबंध में तीसरे पक्ष को भी नोटिस भेज देगा-तीसरे पक्ष के पास पीआईओ के फैसले के खिलाफ अपील करने का अधिकार है।

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