क्या पीआईओ एकमात्र अधिकारी है जो इस अधिनियम के तहत जानकारी देने के लिए जिम्मेदार है?
हालांकि सूचना के लिए आवेदन केवल पीआईओ / एपीआईओ को किए जाते हैं, पर सार्वजनिक प्राधिकरण के प्रत्येक अधिकारी को पीआईओ / एपीआईओ को मदद करने का कर्तव्य है यदि वे उनसे मदद मांगते हैं। अगर अधिकारी मदद नहीं करता है, तो उन्हें भी इसी अधिनियम के तहत पीआईओ / एपीआईओ की तरह उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।
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