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राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने देखभाल व संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए "बाल स्वराज (कोविड-केअर लिंक)" नामक एक ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल विकसित किया है। पोर्टल का उपयोग उन बच्चों को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है जिन्होंने कोविड -19 के दौरान अपने माता-पिता या माता व पिता में से किसी एक को खोया है। इसके अलावा, कोई भी प्राधिकृत अधिकारी/विभाग ऐसे बच्चों की जानकारी को "COVID-Care" लिंक के ज़रिए पोर्टल पर अपलोड कर सकता है।
प्रत्येक बच्चे के लिए जि़ला अधिकारियों और राज्य अधिकारियों के द्वारा पोर्टल में दर्ज किये गये डेटा के माध्यम से, आयोग यह निर्धारित कर सकता है कि-
• बच्चे को उसके अधिकार, लाभ, और मौद्रिक लाभ प्राप्त हो रहे हैं;
• बच्चे को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया है;
• बच्चे के लिए संरक्षणात्मक आदेश जारी किए गए हैं;
• मौजूदा क्रियान्वित कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों को लाभान्वित करने के लिहाज़ से अतिरिक्त धनराशि प्राप्त करने के लिए राज्य को वित्तीय सहायता की आवश्यकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने "कण्टेजिअन ऑफ कोविड -19 वायरस इन चिल्ड्रन होम्स" मामले में सभी जिला अधिकारियों को बाल स्वराज पोर्टल पर COVID-केयर लिंक के तहत अनाथ बच्चों पर डेटा जमा करने का निर्देश दिया है।
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