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हाँ। झूठी जानकारी देने के लिए भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 177 के तहत आप पर आरोप लगाया जा सकता है और दो साल तक के कारावास और/या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।
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