यदि आपको परेशान या ब्लैकमेल, एक डेटिंग साइट /किसी अन्य ऐसे प्लेटफॉर्म पर किया जाता है, तो आप पहले उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं या रिपोर्ट कर सकते हैं, और आप अपने साथ हो रहे दुर्व्यवहार की रिपोर्ट उस साइट के व्यवस्थापकों (एडमिनिस्ट्रेटर) से कर सकते हैं। यदि प्लेटफॉर्म के व्यवस्थापक कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, या आप पर जिस तरह का उत्पीड़न हो रहा है वह गंभीर है और वह बार-बार दोहराया जा रहा है, तो आप स्थानीय पुलिस स्टेशन या साइबर सेल में भी शिकायत दर्ज करा सकती हैं, बशर्ते कि आप एक महिला / पारमहिला (ट्रांसवुमन) हैं। यदि आप एक पुरुष / पारपुरुष (ट्रांसमैन) हैं, तो आप उन कानूनों के तहत प्राथिमिकी (एफआईआर) दर्ज करा पाएंगे, जिसके अंतर्गत चोट पहुंचाने या घायल करने वालों को दंडित किया जाता है।
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