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यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने घर से बाहर क्यों हैं। वैध कारण से लॉकडाउन के दौरान बाहर जाने के लिए पुलिस आपको गिरफ्तार या जुर्माना नहीं कर सकती है। उदाहरण के लिए, आप आवश्यक सामान खरीदने के लिए, आपातकालीन स्थितियों में, टीकाकरण के लिए, और हवाई अड्डे या स्टेशन आदि जाने के लिए अपने घर से बाहर जा सकते हैं। जब आप घर के बाहर होते हैं, तो आपको मास्क पहनना, शारीरिक दूरी आदि जैसे प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए।
आपको गै़र- ज़रूरी गतिविधियों के लिए बाहर जाने या कोविड- 19 नियमों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं है जैसे कि सिनेमा हॉल आदि जाना, अपने घर के आसपास ड्राइव करना आदि। यदि आप जानबूझकर कोई ऐसा गै़र- कानूनी काम करते हैं या ऐसी लापरवाही बरतते हैं जिससे कोविड- 19 संक्रमण फैलने की आशंका हो तो, भारतीय दंड संहिता की धारा 269 के तहत, पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। इसकी सज़ा छह महीने तक की जेल और/या जुर्माना है।
इसके अलावा, यदि आप जानबूझकर पुलिस या किसी सरकारी अधिकारी के किसी वैध आदेश की अवहेलना करते हैं, और इससे मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा को खतरा होता है, तो आपको छह महीने तक की जेल और/या हज़ार रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।
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