स्टॉम्प शुल्क

आखिरी अपडेट Jul 12, 2022

मकान मालिक, या आप, या आप दोनों को स्टाम्प ड्यूटी” का भुगतान करना होगा। “स्टॉम्प ड्यूटी” उस समझौते पर लगाया गया एक टैक्स है जिसे आप घर या फ्लैट किराए पर लेते समय करते हैं। पंजीकरण की प्रक्रिया के दौरान आपको अपनी स्टॉम्प ड्यूटी देनी होगी।

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किराया देना

किराया देते समय, कुछ ऐसी बातें हैं, जिन्हें आपको ध्यान में रखनी चाहिए:

किराया के समझौते को कैसे पंजीकृत करायें

अपना किराया/करार पंजीकृत कराने के लिए, कृपया नीचे दिए गए कदमों का पालन करें। ज्यादातर मामलों में, आपका दलाल (ब्रोकर) इसमें आपकी मदद करेगा।

निष्कासन (बेदखली)

लीज एग्रीमेंट / रेंट एग्रीमेंट यदि आपके पास एक लीज एग्रीमेंट है, तो केवल आप या किसी को भी जिसे आप रहने का अधिकार देते हैं, को उस किराए की संपत्ति में रहने का अधिकार है। हालांकि, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां मकान मालिक आपको घर से निकाल सकता है। ऐसा करने के लिए […]

सौदेबाजी करने के कदम

आप मकान मालिक/लाइसेंसकर्ता से पहचान के प्रमाण की मांग कर सकते हैं ताकि आप संतुष्ट हो सकें कि वह मकान मालिक ही मकान का असली मालिक है, या उसके पास संपत्ति को किराए पर देने की अनुमति है।

किराए के एग्रीमेंट पर सौदेबाजी करना

सौदेबाजी करते समय आपको पहले उस व्यक्ति की पहचान स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए, जिसके साथ आप समझौता करने जा रहे हैं।

करार/ एग्रीमेंट की चेकलिस्ट

किरायेदारों/लाइसेंसधारी और मकान मालिकों/लाइसेंसकर्ता दोनों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास एक लिखित करार है।