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यदि आप अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र में, जहां आपका स्थायी निवास स्थान है, एक पंजीकृत सेवारत मतदाता हैं, और चुनाव की घोषणा होने वक्त आप कहीं और नियुक्ति पर है, तो आपके गृह निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग अधिकारी आपको और आपकी पत्नी को एक डाक मतपत्र भेजेगा।
रिटर्निंग अधिकारी आपको अपना मतदान करने के लिए निम्न प्रपत्र और कागजात भेजेगा:
- एक डाक मतपत्र (जिसमें आपकी मतदाता संख्या और पोस्टल बैलॉट का आद्याक्षर ‘PB’ फार्म के पीछे लिखा होता है, जिसे रिटर्निंग अधिकारी द्वारा लिखा जाता है)
- फॉर्म 13A, यानी एक घोषणापत्र जिसमें यह उल्लेख होगा कि आपने अपना मतदान कर दिया है।
- फॉर्म 13B यानी चिह्नित डाक मतपत्र (बैलॉट पेपर) रखने के लिए एक लिफाफा
- फॉर्म 13C यानी आपके विधिवत भरे फॉर्म 13A और फॉर्म 13B के साथ रिटर्निंग ऑफिसर को संबोधित करता एक लिफाफा
- फॉर्म 13D यानी निर्देशों की एक प्रति जिसमें यह लिखा होगा कि आपको कैसे मतदान करना है। इसके साथ-साथ उसमें उस समय और दिनांक का भी उल्लेख होगा कि कब तक आपको मतपत्र वापस भेज देना है।
स्रोत: ECI.GOV.IN
यदि रिटर्निंग अधिकारी के पास वह डाक मतपत्र अप्राप्य रूप में वापस आ जाता है तो वह उसे आपको फिर से डाक से भेज देगा। आप रिटर्निंग अधिकारी से यह भी कह सकते हैं कि वह डाक मतपत्र आपको व्यक्तिगत रूप से पहुंचाने का इंतजाम कर दे।
यदि किसी कारण से आपका डाक मतपत्र (पोस्टल बैलॉट) खराब हो जाता है और आप इससे अपना मतदान नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने रिटर्निंग अधिकारी से मतपत्र का दूसरा सेट भेजने के लिए कह सकते हैं, और खराब हुए मतपत्र को वापस भेज सकते हैं। अगर रिटर्निंग अधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि वे वास्तव में खराब हो गए हैं, तब वह आपको मतपत्र का दूसरा सेट भेज देगा।
मतपत्र भेजने के समय को कम करने के लिए, चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मतपत्र ETPB (इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलॉट) की व्यवस्था की है। ETPB से, रिटर्निंग अधिकारी आपको इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतपत्र भेज सकता है, और आप एक बार उपयोग होने वाला पिन, ओटीपी (वन टाइम पिन, OTP) जो खासतौर पर आपके लिये बनाया जाता है, का उपयोग करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओटीपी डालने के बाद आप अपने फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए, कृपया चुनाव आयोग का सेवा मतदाता पोर्टल देखें।
अपना मतपत्र प्राप्त करने के बाद आप अपना मत डालने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
चरण 1
अपना मत डाक मतपत्र पर डालने के लिए आपको उस उम्मीदवार के नाम के आगे जिसे आप मत देना चाहते हैं; सही (✓) या गलत (x) का निशान लगाना होगा। लेकिन मतपत्र पर आप ऐसा कुछ न लिखें और न ही कोई निशान लगाएं जिससे आपकी पहचान उजागर हो।
चरण 2
फॉर्म 13A को भरें जिसमें घोषणा की गई है कि आपने अपना डाक मतपत्र डाल दिया है। इसे किसी नोटरी या वैतनिक (स्टाइपेन्डियरी) मजिस्ट्रेट, या जहाज या प्रतिष्ठान के अपनी इकाई के कमांडिंग अफसर (यह इस पर निर्भर करता है कि आप सशस्त्र बलों के किस विंग से हैं) से सत्यापित करवाएं। यदि आप विदेश में सेवारत सरकारी अधिकारी हैं, तो आप जहां नियुक्त हैं, उस देश में भारत के राजनयिक या दूतावास प्रतिनिधि द्वारा इसे सत्यापित करवाएं।
चरण 3
मतपत्र को चिह्नित करने और अपने घोषणा पत्र को सत्यापित कराने के बाद आप अपने मतपत्र के सीरियल नंबर को फॉर्म 13B के लिफाफे पर लिखें और अपने चिह्नित मतपत्र को उसके अंदर डाल दें, और उसे सील कर दें।
चरण 4
सीलबंद फॉर्म 13B और अपना फॉर्म 13A घोषणा पत्र को ले लें और इसे एक लिफाफे (फॉर्म 13C) में रख दें। फॉर्म 13C का लिफाफा आपके रिटर्निंग अधिकारी को संबोधित करता हुआ होगा, और इसे उल्लेखित समय और दिनांक की समयसीमा के भीतर पोस्ट कर दें। आपको अपने लिफाफे पर किसी भी डाक टिकट को चिपकाने की जरूरत नहीं है। यदि आप इसे तय समय के बाद भेजते हैं, तो आपका मत नहीं गिना जाएगा। यदि आप एक सरकारी अधिकारी के रूप में डाक मतपत्र से मतदान कर रहे हैं, तो आप इसे हवाई डाक से या राजनयिक पैकेज के रूप में भी भेज सकते हैं।
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