पासपोर्ट को नया बनवाना, पुनः जारी (री-इशु) करवाना. या अपडेट करवाना

आखिरी अपडेट Jul 13, 2022

भारत में, एक नए पासपोर्ट बनवाने के लिए, पासपोर्ट को अपडेट कराने के लिये, और उसके खो जाने या क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में पासपोर्ट को पुनः जारी (रि-इशु) कराने की प्रक्रियाएं, एक जैसी नहीं है। पासपोर्ट के संबंध में, री-इशु कराने का अर्थ है, पासपोर्ट का नवीनीकरण। ऐसा ऑनलाइन से, या व्यक्तिगत रूप से, किया जा सकता है। दोनों प्रक्रियाओं का वर्णन नीचे दिया गया है।

कृपया ध्यान दें कि आप अपने पासपोर्ट के अपॉयन्टमेन्ट को, किसी दिए गए वर्ष में, केवल दो बार रद्द या पुनर्योजित (reschedule) कर सकते हैं, और जब यह खतम हो गया तो आपको इस प्रक्रिया को, एक वर्ष के बाद ही फिर से करना होगा। उदाहरण के लिए, यदि आपने 16 जनवरी, 2020 के लिए एक अपॉयन्टमेन्ट बुक किया था, और फिर आप इसे 20 जनवरी, 2020 के लिये बदल देते हैं। इसके बाद आपके पास, अपने पासपोर्ट अपॉयन्टमेन्ट को बदलने या रद्द करने का केवल एक ही अवसर बचा रहेगा।

 

ऑनलाइन प्रक्रिया

आपके पास इस तरह के आवेदन के दो तरीके हैं, ऑनलाइन फॉर्म का जमा करना, या 2) ऑनलाइन ई-फॉर्म जमा करना। इन पर नीचे विस्तार से चर्चा की गई है:

चरण 1-ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के लिए, आपको पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा, और फिर पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर लॉग इन करना होगा, जहां आप नये पासपोर्ट या पासपोर्ट री-इशु करने के लिए ई-फॉर्म डाउनलोड कर सकता हैं। ई-फॉर्म जमा करने के लिए, आपको पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा और फिर पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर लॉग इन करना होगा, जहां आपको “अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट (Apply for Fresh Passport)” या “ री-इशु ऑफ पासपोर्ट (Reissue of Passport)” पर क्लिक करना करना होगा।

चरण 2-ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के लिए, आपको फॉर्म डाउनलोड करना होगा और फिर इसे भरना होगा, और फिर “वैलिडेट और सेव (validate and save)” पर क्लिक करें। ऐसा करने से एक XML फ़ाइल बनेगी, जिसे आपको “अपलोड ई-फॉर्म (upload e-form)” के माध्यम से अपलोड करना होगा। ई-फॉर्म जमा करने के लिए आपको फॉर्म को भरना और फिर इसे जमा करना होगा।

चरण 3-आपको “पे एंड शेड्यूल्ड अपॉइंटमेंट (Pay and Schedule Appointment)” पर क्लिक करना होगा, जिसकी सहायता से आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके) के अपनी पसंद की शाखा में आपके अपॉइंटमेंट की तारीख निश्चित करने का अवसर मिलेगा।

चरण 4-आपको ऑनलाइन भुगतान करना होगा। देय शुल्क इस बात पर इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह के पासपोर्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं। उदाहरण के लिए,, क्या यह एक नये पासपोर्ट के लिये हैं, या पासपोर्ट को री-इशु करने के लिये है।

चरण 5-आप आवेदन संदर्भ संख्या (Application Reference Number, एआरएन) का, या अपॉइंटमेंट नंबर वाली आवेदन रसीद का प्रिंट-आउट ले लें, और मूल दस्तावेजों के साथ पासपोर्ट सेवा केन्द्र पर जाएं जहां आपने अपना अपॉइंटमेंट बुक किया है। आप भारत में सभी पासपोर्ट सेवा केंद्रों का पता लगाने के लिए, इस सूची को भी देख सकते हैं।

चरण 6-आपको पासपोर्ट सेवा केन्द्र में अपने दस्तावेजों को सत्यापित (वेरिफाई) करा लेना चाहिए। अपेक्षित दस्तावेजें के प्रकार, इस आधार पर भिन्न होते हैं कि क्या आवेदक वयस्क, नाबालिग या वरिष्ठ नागरिक है, या आवेदक गैर-ईसीआर (Non-ECR) श्रेणी का है, या पासपोर्ट को री-इशु कराना है, इत्यादि। आम तौर पर आपको जन्म प्रमाण, आवास प्रमाण और गैर-ईसीआर श्रेणी के लिए प्रमाण (यदि आप पर लागू होता है) उपलब्ध कराना होगा। दस्तावेजों की एक समेकित सूची, जिसकी आपको आवश्यकता होगी, उसके लिए यहां देखें ।

चरण 7-आपको अपनी उंगलियों के छाप देने होंगे, और अपनी फोटो खिंचवानी होगी।

चरण 8-आपको पुलिस द्वारा सत्यापन (verification) करवाना होगा, जहां आपके स्थानीय पुलिस स्टेशन से पुलिस आएगी और आपके पते का सत्यापन करेगी।

चरण 9-आप अपने आवेदन की स्थिति को, अपने ऑनलाइन अकाउंट के माध्यम से, जो आपने पोर्टल पर बनाया है, उसके ट्रैक कर सकते हैं।

चरण 10-आपका पासपोर्ट आपके पास भेज दिया जाता है। आपको अपना पासपोर्ट प्राप्त करने में जो समय लगता है वह कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे-पुलिस सत्यापन (verification) की आवश्कता, दस्तावेजों के सत्यापन करने में लगा समय, इत्यादि।

 

स्वतः आवेदन करने की प्रक्रिया

स्वतः नया पासपोर्ट/ पासपोर्ट री-इशु करने के लिये आवेदन करने में, निम्नलिखित चरणों का पालन करेंः

चरण 1 -आप पासपोर्ट सेवा पोर्टल से, नए पासपोर्ट/पासपोर्ट के री-इशु के लिए आवेदन पत्र को, एक A 4 साइज के कागज पर डाउनलोड कर लें, या स्थानीय जिला पासपोर्ट सेल (District Passport Cell, डीपीसी) से, मामूली शुल्क के भुगतान कर के यह फॉर्म खरीद लें।

चरण 2-इस फॉर्म को भरें, और आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला पासपोर्ट सेल (DPC) में जमा करें।

चरण 3– आपको जिला पासपोर्ट सेल (DPC) के अधिकारियों द्वारा अपना आवेदन और दस्तावेजों का सत्यापन करवाना होगा। विस्तृत विवरण के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया का चरण 3 देखें।

चरण 4-आपको एक डिमांड ड्राफ्ट से निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। कृपया सुनिश्चित करें कि आप डिमांड ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम, जन्म तिथि और आवेदन जमा करने की तिथि लिखें। विस्तृत विवरण के लिए ऊपर देखें।

चरण 5-आपको अपनी उंगलियों के छाप देने होंगे, और अपनी फोटो खिंचवानी होगी।

चरण 6-इसके बाद, आप पावती पत्र (Acknowledgment Letter) प्राप्त करें, जिस पर एक फ़ाइल नंबर होगा। इसकी सहायता से आप अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर पाएंगे।

चरण 7-आपको पुलिस सत्यापन करवाना होगा, जहां आपके स्थानीय पुलिस स्टेशन से पुलिस आएगी और आपके पते का सत्यापन करेगी।

चरण 8-आपका पासपोर्ट आपको भेज दिया जाएगा। आपको अपना पासपोर्ट प्राप्त करने में जो समय लगता है वह कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे पुलिस सत्यापन की आवश्कता, दस्तावेजों के सत्यापन में लगा समय, आदि।

 

यदि आपको किसी अतिरिक्त सहायता और समर्थन की आवश्यकता है, तो कृपया यहां देखें

अधिक जानकारी के लिए इस सरकारी संसाधन को पढ़ें

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