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18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक भारतीय नागरिक को राष्ट्रीय, राज्य, जिले के साथ-साथ स्थानीय सरकारी निकाय के चुनावों में भाग लेने, और मतदान करने का अधिकार है। आपको अपने निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में, स्वयम् को मतदाता के रूप में पंजीकरण कराना होगा। मतदाता सूची में अपने को दर्ज कराने के लिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि:
- आप भारत के नागरिक हैं।
- आपकी आयु 18 वर्ष से अधिक है।
- आप मानसिक रूप से स्वस्थ्य हैं।
- आपको अदालत द्वारा, निम्न अपराधों में से किसी एक में भी दोषी नहीं ठहराया गया है:
- रिश्वतखोरी,
- किसी अन्य की ओर से मतदान करना,
- किसी को धमकी देकर उसे मतदान से रोकने की कोशिश करना,
- लोगों के बीच नफरत और हिंसा को बढ़ाना, या बढ़ावा देना,
- चुनाव प्रक्रियाओं/ दस्तावेजों को बाधित करना, या नष्ट कर देना।
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