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मतदान के तारीख की घोषणा
मतदान के तारीखों की घोषणा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है, और इसे उनकी वेबसाइट पर भी उपलब्ध करा दिया जाता है। इसमें यह भी लिखा रहता है कि आपके राज्य में मतदान किस किस तारीखों को होगा।
वेतन के साथ छुट्टी / अवकाश
आपके निर्वाचन क्षेत्र में मतदान जिस दिन होता है, उसे कानूनन वेतन के साथ अवकाश का दिन घोषित किया जाता है। यह आपको, अपने कार्यस्थल के किसी दबाव के बिना, स्वतंत्र रूप से मतदान करने देता है। यदि आप किसी भी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान में, या एक दैनिक मजदूर के रूप में कार्यरत हैं, तो आपके मतदान के दिन का भुगतान आपके नियोक्ता द्वारा किया जायेगा।
नियोक्ता के लिए सजा
यदि आपको उस दिन वैतनिक अवकाश नहीं मिलता है, तो आपके नियोक्ता को अधिकतम 500 रु का जुर्माना किया जा सकता है।
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