मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी कार्ड)

आखिरी अपडेट Jul 13, 2022

मतदाता पहचान पत्र, जिसे निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (EPIC) भी कहा जाता है, एक फोटो पहचान पत्र है, जो भारत के चुनाव आयोग (Election Commission of India, ECI) द्वारा उन सभी व्यक्तियों को जारी किया जाता है, जो मतदान करने के पात्र हैं। इस कार्ड को आमतौर पर इलेक्शन कार्ड, मतदाता (वोटर्स) कार्ड, वोटर आईडी, आदि कहा जाता है।

इस कार्ड का प्राथमिक उद्देश्य मतदाता सूची की सटीकता में सुधार करना, और चुनावी धोखाधड़ी के मामलों को रोकने में मदद करना है। जब मतदाता मतदान करता है तो यह एक पहचान पत्र का काम करता है और इससे जाली व्यक्ति द्वारा मतदान नहीं किया जा सकता है। बिना मतदाता पहचान पत्र के मतदान करने के बारे में यहां से जाने।

मतदाता पहचान पत्र कई आधिकारिक उद्देश्यों जैसे कि आधार, पैन कार्ड आदि प्राप्त करने के लिए वैध फोटो पहचान पत्र के रूप में भी काम करता है।

मतदाता पहचान पत्र में निर्वाचक का नाम, आयु और आवास का पता (अन्य विवरणों के साथ) रहता है, और उसमें मतदाता का फोटो छपा होता है। इस पर रजिस्ट्रेशन अधिकारी, जो आपके निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी है, उसका हस्ताक्षर होता है। मतदाता पहचान पत्र की दो प्रति बनाई जाती है,एक कॉपी रजिस्ट्रेशन ऑफिसर अपने पास रखता है वहीं, दूसरी कॉपी मतदाता को भेज दी जाती है।

आप मतदाता के रूप में अपना नामांकन कर सकते हैं यदि आप:

  • एक भारतीय नागरिक हैं
  • 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुके हैं
  • आप, निर्वाचन क्षेत्र के उस मतदान क्षेत्र के एक सामान्य निवासी हैं, जहां आप नामांकित होना चाहते हैं
  • आप एक निर्वाचक के रूप में नामांकित होने के लिए अयोग्य नहीं हैं। आपको अयोग्य करार कर दिया जाता है यदि आप किसी अपराध में दोषी पाये गये हैं, या आप आचरण भ्रष्ट हैं।

कौन मतदान कर सकता है, इसके बारे में ज्यादा यहां से जानें।

मतदाता पहचान पत्र के नवीनीकरण (रीन्यू) कराने की आवश्यकता नहीं है। आप एक नया मतदाता पहचान पत्र पा सकते हैं, और आप अपने मतदाता पहचान पत्र में परिवर्तन (अपडेट) भी करवा सकते हैं।

यदि आपको किसी अतिरिक्त सहायता और समर्थन की आवश्यकता है, तो कृपया यहां देखें।

अधिक जानकारी के लिए, इस सरकारी संसाधन को पढ़ें 

Comments

    Jahid Ansari

    December 17, 2023

    Banana hai pshchan patr ban jayega.

    Shelly Jain

    February 21, 2024

    नीचे दिए गए निर्देशों का पालन कर घर बैठे बनाएँ अपना वोटर आईडी कार्ड।

    स्टेप 1. सबसे पहले आपको नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट https://www.nvsp.in/
    पर जाना है।
    स्टेप 2. जिसके बाद आपको इसमें खुद को रजिस्टर करना होगा।
    स्टेप 3. रजिस्टर करने के बाद लेफ्ट साइड में दिख रहे ऑप्शन में सबसे पहले वाले रजिस्टर फोर न्यू इलेक्टर पर क्लिक करना होगा।
    स्टेप 4. आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा उसको भरकर सबमिट करने के बाद आपके आपके रजिस्टर्ड नंबर पर एक ओटीपी आएगा।
    स्टेप 5. जिसके बाद आपके मोबाइल पर आपके निर्वाचन क्षेत्र के अधिकारी का वेरिफिकेशन के लिए कॉल आएगा।

    स्टेप 6. वेरिफिकेशन के बाद एक बूथ लेवल अधिकारी आपके घर आएगा और वो उन दस्तावेजों की जांच करेगा जिनको आपने ऑनलाइन सबमिट किया है।
    स्टेप 7. बूथ लेवल अधिकारी आपसे उन डॉक्यूमेंट्स की हार्डकॉपी ले जाएगा जो आपने ऑनलाइन सबिमट किए थे। जिसके बाद उन सभी डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन होगा जिसमें 15 दिन का समय लगता है। सत्यापन होने के बाद एक महीने के अंदर ही आपका वोटर आईडी आपके घर भेज दिया जाएगा।
    ये दस्तावेज हैं जरूरी।
    वोटर आईडी के लिए एड्रेस प्रूफ के तौर पर आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, बिजली या पानी का बिल, और उम्र के सत्यापन के लिए आपको दसवीं की मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट या आधार की जरूरत पड़ेगी।

    Narendra singh

    December 27, 2023

    renewal to voter ID

    Shelly Jain

    February 21, 2024

    Please note that a voter ID card does not require renewal, it may be updated or you may apply for a new voter ID card. You may be eligible to vote in case your name appears in the electoral roll, otherwise you may be required to register to vote.

    As per the category of voters that you fall in, you shall adequately fill up a form. General voters are to fill up Form 6 while NRI electors fill up Form 7. You may fill up the Forms in person in the offices of Electoral Registration Officers/Assistant Electoral Registration Officers and Booth Level Officers (BLOs) or you may fill up the same online here – https://voters.eci.gov.in/

    Along with the form, you must furnish a recent Passport size colored photograph and photocopies of proof of age and residence. A BLO shall verify your address by visiting the address provided in the Form and shall inform you of when the Voter ID card is ready and if it is to be collected or dropped off to your address.

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