LGBTQ+ व्यक्तियों को तालाबंद कर रखना

आखिरी अपडेट Jul 12, 2022

यदि आपको किसी खास जगह से बाहर जाने से रोका जाता है, या आपको किसी खास क्षेत्र के अंदर बाधित कर दिया गया है, उदाहरण के लिए, यदि आपको एक कमरे के अंदर बंद कर दिया गया है, तो आपको गैरकानूनी ढ़ंग से रोक कर रक्खा गया है। इस तरह के कृत्य को नाजायज बंधक बनाना कहते हैं, और जिसने आपको बंधक बनाया है उसे 1 साल तक की जेल की सजा और / या 1000 रुपये का जुर्माना हो सकता है।

यदि आपका परिवार, आपको अपने साथी से मिलने या साथ होने से रोकने के लिए या, आपके अपने नये लिंग पहचान या यौन अभिविन्यास को व्यक्त करने पर गुस्सा होने के चलते, आपको जबरन घर के अंदर बंद कर दिया जाता है, तो यह कानूनन अपराध है, और कोई भी आपको आपकी इच्छा के विरुद्ध जबरन बंदी नहीं बना सकता है, क्यों कि यह आपकी आज़ादी, और आपके घूमने की आजादी का उल्लंघन है।

अपनी सहायता के लिए लोगों से संपर्क करें

  • ऐसी परिस्थिति से बाहर निकलने और तत्काल मदद पाने के लिए, आप कॉल कर सकते हैं:
  • ऐसे हेल्पलाइन, जो पुलिस अधिकारियों को आपकी मदद के लिये भेजें, या आपको तत्काल कदम उठाने के लिए आपका मार्गदर्शन करें।
  • गैरसरकारी संगठनें, जो आपको ऐसी परिस्थितियों से मुक्त करने में सक्षम हैं।
  • करीबी और भरोसेमंद परिवार के सदस्य और दोस्त।

शिकायत दर्ज करना

आप अपनी लिंग पहचान या यौन अभिविन्यास की परवाह किए बिना निकटतम पुलिस स्टेशन का रुख कर सकते हैं और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ प्राथिमिकी (एफआईआर) दर्ज करा सकते हैं, जिसने आपको बंदी बना कर रक्खा हो, या आपको नाजायज तरीके से बंधक बनाया हुआ हो। आपको भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 340/342 के अंतर्गत एक प्राथिमिकी (एफआईआर) दर्ज करानी होगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

क्या आपके पास कोई कानूनी सवाल है जो आप हमारे वकीलों और वालंटियर छात्रों से पूछना चाहते हैं?

Related Resources

LGBTQ+ समुदाय में प्रणय और रिश्ते

18 वर्ष की आयु से ऊपर के किसी भी व्यक्ति को प्यार करने का और किसी के साथ भी यौन संबंध रखने का अधिकार है, वह भी किसी लिंग के परे।
Crimes and Violence

पीड़ितों और गवाहों के अधिकार

यह विशेष कानून पीड़ितों, उनके आश्रितों और इस कानून के तहत दायर शिकायतों के गवाह के रूप में कार्य करने वालों को कुछ अधिकारों की गारंटी देता है।
citizen rights icon

LGBTQ + व्यक्तियों के प्रति यौन हिंसा

यदि आप किसी यौन हिंसा का सामना करते हैं या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं, जिसके साथ यौन हिंसा हुई है, तो आपको निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए: तत्काल सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन पर कॉल करें। नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत करें। यौन हिंसा यदि आपने किसी भी प्रकार की यौन हिंसा का सामना […]
Crimes and Violence

कौन (LGBTQ+) व्यक्ति शिकायत दर्ज करा सकता है

यदि आप उत्पीड़न और हिंसा का सामना करते हैं, तो आप अपनी लिंग पहचान के आधार पर कुछ कानूनों का इस्तेमाल कर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
Crimes and Violence

LGBTQ+ व्यक्ति को उत्पीड़न और हिंसा की संभावनाएं

आपको निम्नलिखित कारणों के चलते कई तरह के उत्पीड़न या हिंसा का सामना करना पड़ सकता है:
Crimes and Violence

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के खिलाफ क्रूर और अपमानजनक अत्याचार

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के खिलाफ किए गए निम्न में से किसी भी अपराध को कानून ने अत्याचार माना हैछ
citizen rights icon