LGBTQ+ व्यक्तियों के लिए आधार कार्ड

आखिरी अपडेट Jul 12, 2022

आधार 12-अंकों की एक पहचान संख्या है, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग होती है। इसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा भारत के निवासियों को, उनकी जनसांख्यिकीय जानकारी और बायोमेट्रिक जानकारी के सत्यापन प्रक्रिया पूरा होने के बाद जारी किया जाता है। आपको एक आधार संख्या एक कार्ड पर, आपके व्यक्तिगत विवरण, जैसे नाम, जन्मतिथि, पता आदि के साथ दी जाएगी। यह सारी जानकारी आमतौर पर अंग्रेजी में होगी, और साथ ही यह उस राज्य की भाषा में भी होगी, जहां का स्थायी पता आपने दिया है।

नीचे दिए गए कुछ महत्वपूर्ण अधिकार हैं, जो आपको आधार कार्ड के आवेदन करने या अपडेट करने के दौरान दिये गये हैं।

नए आधार कार्ड के लिये विवरण देना

नया आधार कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया के लिए व्यक्ति को आधार नामांकन केंद्र जाने की आवश्यकता पड़ती है, और इसे ऑनलाइन नहीं किया जा सकता है। यह एक मुफ्त प्रक्रिया है। नया आधार कार्ड कैसे प्राप्त करें, यह समझने के लिए, यहां पढ़ें

  • नाम 

    : यदि आपने अपने निर्धारित लिंग को प्रतिबिंबित करने के लिए अपना नाम बदल लिया है, तो आप नामांकन फॉर्म में अपना नया नाम भर सकते हैं। आपको केंद्रीय / राज्य राजपत्र में अपने बदले हुए नाम की एक प्रति, और एक अन्य पहचान पत्र की एक प्रति, जो आवश्यकता पड़ने पर अधिकारियों को आपके नए नाम की प्रमाणिकता दे, अपने साथ ले जानी चाहिए।

  • लिंग विवरण 

    : एक नया आधार कार्ड बनवाते समय, आपके पास लिंग के लिए तीन विकल्प होते हैं जो “पुरुष”, “महिला” और “तीसरा लिंग (ट्रांसजेंडर)” होता है। यह विकल्प आधार नामांकन फॉर्म में है, जो पूरे भारत के सभी नामांकन केंद्रों पर उपलब्ध है।

आधार में विवरण को बदलना / अपडेट करना

आप अपनी जनसांख्यिकीय जानकारी या अपनी बायोमेट्रिक जानकारियों को जैसे नाम, लिंग, अंगुलियों के छाप इत्यादि को, निकटतम आधार नामांकन केंद्र पर जाकर, भौतिक रूप से बदल सकते हैं, और आप एक ‘आधार डेटा अपडेट / सुधार फॉर्म’ के लिए अनुरोध कर सकते हैं। आधार में विवरण अपडेट करने के तरीके को समझने के लिए, यहां पढ़ें

  • अपना नाम बदलना

    : यदि आप अपने नाम को अपडेट अपने बदले नये नाम से कराना चाहते हैं, जो आपके निर्धारित लिंग को दर्शाए, तो आप अपना नया नाम नामांकन फॉर्म में भर सकते हैं। आपको केंद्रीय / राज्य राजपत्र में अपने परिवर्तित नाम की एक प्रति, और अन्य पहचान पत्र (यदि आपके पास है) की एक प्रति साथ ले जानी चाहिए, जो आपके नए नाम को दर्शाए।

  • लिंग विवरण बदलना 

    : यदि आप अपने लिंग को अपडेट करना चाहते हैं, तो आप दिए गए तीन विकल्पों में से किसी एक को चिह्नित कर सकते हैं, जो हैं “पुरुष”, “महिला” और “तीसरा लिंग (ट्रांसजेंडर)”। यह विकल्प आपको प्रत्येक आधार अपडेट फॉर्म में मिलेगा जो पूरे भारत के सभी नामांकन केंद्रों पर उपलब्ध है।

नामांकन केंद्र के अधिकारी आपसे लिंग के पहचान प्रमाण या नाम बदलने के प्रमाण दस्तावेज़ों की मांग कर सकते हैं, लेकिन वे आपका किसी प्रकार से उत्पीड़न नहीं कर सकते है, ना ही लिंग सत्यापन की मांग मौके पर कर सकते हैं। यदि आपको किसी उत्पीड़न या भेदभाव का सामना करना पड़ा है, तो आपको आधार अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज करनी चाहिए। अगर ये अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं, तो आप इस प्रक्रिया को सहज बनाने के लिए वकीलों, गैर सरकारी संगठनों आदि की मदद ले सकते हैं, और पुलिस में शिकायत दर्ज करा कर कार्रवाई कर सकते हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

क्या आपके पास कोई कानूनी सवाल है जो आप हमारे वकीलों और वालंटियर छात्रों से पूछना चाहते हैं?

Related Resources

ऑनलाइन बैंक धोखाधड़ी को रोकने के लिए बैंकों की जिम्मेदारी

बैंकों को अपने ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन के लिए अनिवार्य रूप से एसएमएस अलर्ट के लिए पंजीकरण करने के लिए कहना चाहिए।

शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

इस सबके बावजूद, शिकायत का समाधान न होने पर, आप उपभोक्ता मंचों से संपर्क हेतु किसी वकील की मदद ले सकते हैं।

उपभोक्ता शिकायत मंच

उपभोक्ता संरक्षण कानून संबद्ध प्राधिकरणों को निर्दिष्‍ट करता है कि कोई उपभोक्ता-अधिकारों का उल्‍लंघन होने पर उनसे संपर्क कर सकता है।

उपभोक्ता शिकायतों के प्रकार

उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत प्रत्येक व्यक्ति को निम्नलिखित प्रकार की उपभोक्ता शिकायतें दर्ज करने का अधिकार है |

ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म के खिलाफ उपभोक्ता शिकायतें

खुदरा विक्रेताओं के माध्यम से खरीदे गए डिजिटल और अन्य उत्पादों से जुड़े अनुचित व्यापार व्‍यवहारों के खिलाफ भी शिकायत कर सकते हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के खिलाफ क्रूर और अपमानजनक अत्याचार

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के खिलाफ किए गए निम्न में से किसी भी अपराध को कानून ने अत्याचार माना हैछ
citizen rights icon