एफआइआर कैसे दर्ज करें

आखिरी अपडेट Sep 9, 2022

यदि कोई अपराध हुआ हो तो:

  • आप नजदीकी पुलिस थाने में जाएं: पुलिस थाना उस इलाके में होना जरूरी नहीं है जिस इलाके में अपराध हुआ हो। नजदीकी पुलिस थाने का पता लगाने के लिए कृपया ‘इंडियन पुलिस एट योर कॉल’ एप्प को डाउनलोड करें।

एंड्रायड फोन उपयोग करने वालों के लिए: https://play.google.com/store/apps/details?id=in.nic.bih.thanalocator&hl=en

एप्पल फोन उपयोग करने वालों के लिए: https://itunes.apple.com/in/app/indian-police-at-your-call/id1177887402?mt=8

जब आप एफआइआर दर्ज कराने पुलिस थाने जाते हैं, तो निम्नलिखित होता है:

  • आपको किसी ड्यूटी ऑफिसर के पास भेजा जाएगा। आप अधिकारी को या तो मौखिक रूप से बता सकते हैं कि क्या हुआ, या खुद विवरण लिख कर दे सकते हैं। अगर आप पुलिस को मौखिक रूप से बताएंगे, तो उन्हें उसे लिखना ही होगा।
  • ड्यूटी ऑफिसर इसके बाद जेनरल डायरी या डेली डायरी में एक प्रविष्टि (एंट्री) करेंगे।
  • अगर आपके पास लिखित शिकायत है, तो कृपया दो प्रतियां लेकर ड्यूटी ऑफिसर को दे दीजिए। दोनों पर मुहर लगेगी और एक आपको लौटा दिया जाएगा। स्टांप पर डेली डायरी नंबर या ‘डीडी’ नंबर रहता है जो इसका प्रमाण है कि उन्हें आपकी शिकायत प्राप्त हो गई है।
  • जब एक बार पुलिस ने इसे पढ़ लिया है, और यदि इसके सारे विवरण सही हैं तो आप एफआईआर पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। आपको मुफ्त में एफआइआर की एक कॉपी पाने का अधिकार है। आप एफआइआर नंबर, एफआईआर की तारीख और पुलिस थाने का नाम नोट कर लें। वैसी स्थिति में जब आपकी कॉपी गुम हो जाय तो आप इन विवरणों का इस्तेमाल कर ऑनलाइन से, एफआइआर को निशुल्क देख सकते हैं।

एफआइआर के दर्ज होने के बाद, उसकी विषय-वस्तु में बदलाव नहीं किया जा सकता है। हालांकि बाद में आप किसी भी समय पर अतिरिक्त जानकारी पुलिस को दे सकते हैं।

कुछ राज्यों एवं शहरों में एफआइआर और शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज की जा सकती हैं।

उदाहरण के लिए, दिल्ली में गुमशुदा व्यक्तियों या बच्चों, अज्ञात बच्चों या व्यक्तियों या शवों, वरिष्ठ नागरिक पंजीकरण, चोरी या लावारिस वाहन खोज या गुम हुए मोबाइल फोन के मामलों के लिए, ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है।

Comments

    राहुल शर्मा

    April 1, 2024

    सर मेने 6 मार्च को एक गुमशुदगी दर्ज़ कराई थी, प्रताप नगर थाना , जयपुर पूर्व , लेकिन आज 26 दिन हो गये हे , पुलिस अभी तक लोकेशन देखे ने भी नही आयी हे , क्यू की मेरा लिव इन रिलेशन शिप का मामला हे , मे अकेला बंदा हु ना मेरे साथ कोई और हे , यहां तक की मुझे डर हे की उस लड़की और 9 मंथ की बच्ची के साथ कुछ गलत नही हो रहा हो क्यू की 14 मार्च को उस उस लड़की का कॉल आया था की मे आजाओगी , बहुत धीरे बात कर रही थी , उसके बाद फोन स्विच ऑफ हो गया , और 20 मार्च को जब फोन ओपन हुआ तो कोई लेडीज बोली की हम नही जानते , फिर स्विच ऑफ कर लिए , 21 मार्च को फिर ओपन हुआ , फिर कोई जेंस बोला और फिर स्विच ऑफ कर लिया , सारी जानकारी मेने पुलिस को दी की मुझे डर लग रहा ह कुछ गलत ना हो , लेकिन किसी ने नही सुनी , प्ल्ज़्ज़ हेल्प करो मुझे बताओ मे क्या करू

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बलात्कार की रिपोर्ट करना

दर्ज करके पुलिस को इसकी सूचना दी जाए। अन्यथा, 1091 (महिला हेल्पलाइन नंबर) पर कॉल करें और बलात्कार की रिपोर्ट करें।
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कौन एफआइआर दर्ज कर सकता है

आप एफआइआर दर्ज कर सकते हैं यदि आप:

एफ़आईआर कहां दर्ज की जा सकती है

किसी भी पुलिस थाने में एफआइआर दर्ज की जा सकती है।

आरोप पत्र

एक बार जब आपने अपराध की सूचना एफआइआर दर्ज करके दे दी, तो इसके बाद प्रभारी अधिकारी को यह रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजनी होगी, जो बिना किसी अनावश्यक देरी के मामले पर ध्यान देंगे और जांच को आगे बढ़ाएंगे।