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अपनी संस्था में काम करने वाले किशोरों को नियोजित करने वाले नियोक्ता को कुछ कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है:
एक रजिस्टर मेंटेन करना
एक नियोक्ता के रूप में आपको एक रजिस्टर बनाना होता है, जिसमें निम्नलिखित बातें होनी चाहिए:
- आपके यहां काम करने वाले प्रत्येक किशोर-किशोरियों का नाम और जन्म तिथि।
- किशोर-किशोरियों के काम के घंटे और अवधि।
- आराम करने का समय।
- उनके काम की प्रकृति।
काम करने की स्थिति
जब किसी किशोर या किशोरी को काम पर नियुक्त किया जाता है, तो काम के घंटे और दिन और स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उनके साथ निष्पक्ष और मानवीय व्यवहार किया जाए।
इंस्पेक्टर को नोटिस भेजना
बाल श्रमिक को नियुक्त करने वाले नियोक्ता के रूप में आपको निरीक्षक को एक नोटिस भेजना होगा। यह उसे काम पर रखने के 30 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। नोटिस में निम्नलिखित बातें होनी चाहिए:
- संस्था का नाम और स्थान।
- नियोक्ता का नाम।
- काम की प्रकृति।
- संस्था द्वारा किया जाने वाला कार्य।
यदि एक नियोक्ता के रूप में आप अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करते हैं, तो आपको एक महीने तक की जेल हो सकती है या 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है या दोनों हो सकते हैं।
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