विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारियां

आखिरी अपडेट Jul 13, 2022

विश्वविद्यालय परिसर में किसी भी उम्र की कोई भी महिला (छात्रा, शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारी) यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करा सकती है। कार्यस्थलों के अलावा विश्वविद्यालयों को भी यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए भी काम करना होगा।

कॉलेजों में निम्नलिखित चीजों को सुनिश्चित करना होगा:

  • उनके यौन उत्पीड़न नियमों को, भारतीय कानून के यौन उत्पीड़न नियमों को अनुकूल बनायें
  • यौन उत्पीड़न के शिकायतों को गंभीरता से लें, दोषी को कठोरता से दंडित करें और यह सुनिश्चित करें कि वे कानूनन जरूरी कार्यवाहियों का सामना करें।
  • कर्मचारी और छात्राओं में यह जानकारी सुनिश्चित करें, कि यौन उत्पीड़न का शिकार होने की स्थिति में, उन्हें क्या करना है और किसको शिकायत करनी है।
  • सुनिश्चित करें कि परिसर अच्छी तरह से प्रकाशित है, सुरक्षित और भय-रहित है
  • एक आंतरिक शिकायत समिति की स्थापना, प्रशिक्षण और रखरखाव करना
  • मामलों के विवरण के साथ, वार्षिक वस्तु स्थिति (स्टेटस) रिपोर्ट तैयार करना और अर्धवार्षिक समीक्षा करना कि यौन उत्पीड़न की नीतियां किस हद तक ठीक काम कर रही हैं।

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