एलजीबीटी व्यक्तियों के लिए लर्नर लाइसेंस

आखिरी अपडेट Jul 12, 2022

लर्नर्स लाइसेंस एक अस्थायी लाइसेंस, है जो 6 महीने के लिए वैध होता है। यह कानूनी रूप से आपको भारतीय सड़कों पर ड्राइविंग का अभ्यास करने की अनुमति देता है, लेकिन तब ही जब आपके साथ एक वयस्क हों, जो एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखता है। कृपया ध्यान दें कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने से पहले आपकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। यदि आपको 18 वर्ष की आयु से पहले अपना लर्नर लाइसेंस प्राप्त होता है, तो आपको अपने लर्नर लाइसेंस का नवीकरण करवाने, या नया लर्नर लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता हो सकती है, और यह आपके राज्य के नियमों के आधार पर होगा, क्यों कि लर्नर लाइसेंस केवल 6 महीने के लिए ही मान्य होता है।

नया लर्नर लाइसेंस बनवाना

जब तक कि आपके पास राज्य मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूल द्वारा दिया गया एक ड्राइविंग प्रमाण पत्र न हो, तब तक ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन करने से पहले आपको एक लर्नर लाइसेंस प्राप्त करना पड़ता है। एक नया लर्नर लाइसेंस प्राप्त करने के तरीके को समझने के लिए, यहां पढ़ें।

  • नाम

    : यदि आपने निर्धारित लिंग को प्रतिबिंबित करने के लिए अपना नाम बदल लिया है, तो आप अपना नया नाम आवेदन पत्र में भर सकते हैं। आपको अपने बदले हुए नाम के केंद्रीय / राज्य राजपत्र की एक प्रति और किसी अन्य पहचान प्रमाणों की एक प्रति अपने साथ ले जानी चाहिए, जो आवश्यक होने पर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) अधिकारियों को आपके नए नाम की प्रमाणिकता दे सके।

  • लिंग विवरण

    : एक नया लर्नर लाइसेंस प्राप्त करते समय, आपके पास लिंग के लिए 3 विकल्प हो सकते हैं, जो “पुरुष”, “महिला” और ” तीसरा लिंग (ट्रांसजेंडर)” है। चूंकि लर्नर के लाइसेंस को राज्यों द्वारा विनियमित किया जाता है, अतः यह हो सकता है कि कहीं तीसरा लिंग (ट्रांसजेंडर) को चुनने का विकल्प न हो, तो इस तरह की स्थिति में, आप निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं:

    • क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) से संपर्क करें और पूछें कि क्या किया जा सकता है
    • अपने पहचान का प्रमाण एक हलफनामे (affidavit) के रूप में लें, जिसमें आपका निर्धारित लिंग, आपका नया नाम इत्यादि लिखित हो।
    • वकीलों, गैर सरकारी संगठनों आदि की मदद लें।

लर्नर लाइसेंस में विवरण को नवीनीकृत कराना

अपने राज्य की नियमों के आधार पर आप अपने लर्नर लाइसेंस, जो सिर्फ 6 महीने के लिए वैध होता है, को नवीनीकृत करा सकते हैं, या इसकी समाप्ति की तारीख के बाद एक नया लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रक्रिया राज्यों के अनुसार भिन्न-भिन्न होती है, इसलिए आपको अपने राज्य के विशिष्ट नियमों की जांच करनी चाहिए। अपने लर्नर लाइसेंस को नवीनीकृत करने के तरीके को समझने के लिए, यहां पढ़ें।

  • अपना नाम बदलना

    : यदि आप अपने निर्धारित लिंग को प्रतिबिंबित करने के लिए अपना नाम बदलना चाहते हैं, तो आप अपना नया नाम नवीकरण आवेदन पत्र में भर सकते हैं। आपको अपने बदले हुए नाम के केंद्रीय / राज्य राजपत्र की एक प्रति और किसी अन्य पहचान प्रमाण पत्र की एक प्रति अपने साथ ले जानी चाहिए, जो आपके नए नाम की प्रमाणिकता दे सके।

  • लिंग विवरण बदलना

    : चूंकि लर्नर लाइसेंस को राज्यों द्वारा विनियमित किया जाता है, हो सकता है कहीं तीसरा लिंग (ट्रांसजेंडर) को चुनने का विकल्प न हो, अतः इस तरह की स्थिति में, आप निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं:

    • क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) से संपर्क करें और पूछें कि क्या किया जा सकता है
    • अपने पहचान का प्रमाण एक हलफनामे (affidavit) के रूप में लें, जिसमें आपका निर्धारित लिंग, आपका नया नाम इत्यादि लिखित हो।
    • वकीलों, गैर सरकारी संगठनों आदि की मदद लें।

क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) अधिकारी आपसे लिंग की पहचान या नाम बदलने के प्रमाण करने वाले दस्तावेज़ों की मांग कर सकते हैं, लेकिन वे आपका किसी भी प्रकार से उत्पीड़न नहीं कर सकते हैं, या लिंग सत्यापन की मांग मौके पर नहीं कर सकते हैं। यदि आपको किसी उत्पीड़न, या भेदभाव का सामना करना पड़ा है, तो आपको लर्नर लाइसेंस अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज करनी चाहिए। अगर वे अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं, तो आप वकीलों, गैर सरकारी संगठनों आदि की मदद ले सकते हैं ताकि यह प्रक्रिया आपके लिए सहज हो सके, और साथ ही पुलिस में शिकायत दर्ज करा कर कार्रवाई कर सकते हैं।

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