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एक बार जब आप अपना मतपत्र (बैलॉट पेपर्स) प्राप्त कर लेते हैं, तो एक सेवारत मतदाता के रूप में मतदान करने के लिए आप नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
चरण 1
- आप जिस उम्मीदवार को वोट देना चाहते हैं उसके नाम के आगे सही (✓) या गलत (x) का निशान लगाएं।
- आपको मतपत्र पर कुछ भी ऐसा लिखना या चिन्हित नहीं करना चाहिए जिससे आपकी पहचान का पता चल सके।
चरण 2
- आप फॉर्म 13A को भरें जिसमें आप घोषणा करें कि आपने अपना डाक मत (पोस्टल बैलॉट) डाला है। इसे आप किसी नोटरी या वैतनिक (स्टाइपेन्डियरी) मजिस्ट्रेट, या अपने जहाज या प्रतिष्ठान के अपनी इकाई के कमांडिंग अफसर (निर्भर करता है कि आप सशस्त्र बलों के किस विंग से हैं) से सत्यापित करवाएं।
- यदि आप विदेश में सेवारत सरकारी अधिकारी हैं, तो आप जहां तैनात हैं, उस देश के भारत के राजनयिक या दूतावास प्रतिनिधि के द्वारा इसे सत्यापित करवाएं।
चरण 3
आप अपने मतपत्र (बैलॉट पेपर) के सीरियल नंबर को फॉर्म 13B के लिफाफे पर लिख दें, और फिर अपने चिह्नित मतपत्र (बैलॉट पेपर) को उसके अंदर डालें, और निर्देशों के अनुसार उसे सील कर दें।
चरण 4
- विधिवत रूप से भरा और सील किया हुआ अपना फॉर्म 13A और फॉर्म 13B को दिए गए लिफाफे में डालें (फॉर्म 13C)। यह लिफाफा पहले से ही आपके रिटर्निंग ऑफिसर को संबोधित करता हुआ रहेगा।
- आपको इस लिफाफे पर किसी भी तरह का डाक टिकट को चिपकाने की आवश्यकता नहीं है।
- यदि आप एक सरकारी अधिकारी के रूप में डाक मतपत्र (पोस्टल बैलॉट) से मतदान कर रहे हैं, तो आप इसे एयरमेल से, या एक राजनयिक पैकेज के रूप में भी भेज सकते हैं।
- आप इसे उल्लेखित समय और दिनांक की समयसीमा के भीतर ही पोस्ट करें।
यदि आप इसे उल्लेखित समय के बाद भेजते हैं, तो आपका मतदान नहीं गिना जाएगा।
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