क्या आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया जहां लोग धर्म के बारे में नफरत भरे संदेश साझा करते हैं? इस तरह की अभद्र भाषा को फैलाना IPC की धारा 153A के तहत अपराध है।

अपमानित करना

आखिरी अपडेट Jul 13, 2022

यदि कोई जानबूझकर और बदले की भावना से कुछ कहता या लिखता है जिससे आपके धर्म या धार्मिक मान्यताओं का अपमान होता है, तो इसे कानून के तहत अपराध माना जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई आपके धर्म को फेसबुक पोस्ट के माध्यम से अप्रिय नामों से संबोधित करके अपमानित करता है।

ऐसे कार्यों के लिए तीन वर्ष तक की जेल या जुर्माना या दोनों1) ही सज़ा का प्रावधान है।

अधिक जानकारी के लिए इस सरकारी संसाधन को पढ़ें

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