बाल श्रम पुनर्वास-सह-कल्याण कोष

आखिरी अपडेट Jul 13, 2022

बाल श्रम पुनर्वास-सह-कल्याण कोष एक ऐसा कोष है जो हर एक या दो जिलों के लिए स्थापित किया जाता है। नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया जुर्माना इस कोष में जमा किया जाता है। इसके अलावा, सरकार को प्रत्येक बच्चे या किशोर के लिए 15000 रुपये या उससे अधिक जमा करने होंगे, जिसके लिए नियोक्ता पर जुर्माना लगाया गया है। इस फंड की देखरेख बैंक द्वारा की जाती है। बैंक में जमा पैसे पर मिलने वाली ब्याज, बच्चे को दी जाती है।

बाल श्रम को रोकने के लिए एक निरीक्षक का कर्तव्य सरकार निरीक्षकों को यह सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त करती है कि कोई अवैध रोजगार न हो और कानून के अनुसार किशोरों को अनुमत रोजगार दिया जाए। एक निरीक्षक या पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है:

  • उन स्थानों का समय-समय पर निरीक्षण करना जहां बच्चों को काम करने की अनुमति नहीं है।
  • उन उद्योगों का निरीक्षण करना शुरू करें जहां पर बच्चों, किशोरों और किशोरियों को काम पर लगाया जाता है।
  • पारिवारिक उद्यमों में बच्चों की कामकाजी स्थितियों की जांच करना।
  • बाल श्रम की शिकायतों को स्वीकार करना और बाल श्रम के अवैध कृत्यों की न्यायालय में रिपोर्ट करना।
  • अगर संदेह है कि बच्चा 14 साल से कम उम्र का है, तो बच्चे की असल उम्र का पता लगाएं।

संस्था के नियोक्ता द्वारा बनाए गए रजिस्टर का निरीक्षण करें, जिसमें निम्नलिखित विवरण होगा:

  • नाम और बच्चे के जन्म की तारीख संबंधित दस्तावेजों के साथ काम पर रखने की तारीख आदि।
  • घंटे और काम की अवधि (आराम के घंटे सहित)।
  • बच्चा जो काम कर रहा है और उसकी प्रकृति।

सभी निरीक्षकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि यदि कोई बच्चा अवैध रूप से नियोजित किया जा रहा है, तो संबंधित नियोक्ता को 20000 रु. बाल श्रम पुनर्वास-सह-कल्याण कोष में जुर्माने के रूप में जमा कराए, जिसे बच्चा बाद में ले सकता है।

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