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यदि आप नीचे दिये गये दोनों श्रेणियों में से किसी एक के भी सेवारत मतदाता हैं, तो आपके पास अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र में, एक प्रतिनिधि के माध्यम से मतदान करने का विकल्प है:
- भारत संघ की सशस्त्र सेनाएं
- असम राइफल्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, सीमा सशस्त्र बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जनरल इंजीनियरिंग रिजर्व फोर्स और सीमा सड़क विकास बोर्ड के अंतर्गत के सीमा सड़क संगठन।
- यदि आप अपना करने के लिए इस विकल्प को चुनते हैं, तो आपको एक ‘वर्गीकृत सेवा मतदाता’ (सर्टीफायड सर्विस वोटर, CSV) के रूप में मान्यता दी जायेगी।
- यह विकल्प किसी राज्य या सरकारी सशस्त्र पुलिस बलों के लिए, और विदेश में सेवा कर रहे राजनयिकों के उपलब्ध नहीं है।
- आप अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को अपने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त कर सकते हैं, जो:
- एक व्यक्ति जो कुछ समय से उस निर्वाचन क्षेत्र में रह रहा है, और भारत का नागरिक है।
- 18 वर्ष से अधिक आयु का है।
जिसे निर्वाचन क्षेत्र में एक मतदाता के रूप में मतदाता सूची में पंजीकृत होने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
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