यह महत्वपूर्ण है कि गोपनीय जानकारी को आरटीआई से छूट दी जाए, जैसे कि गवाह संरक्षण योजना के तहत संरक्षित व्यक्तियों के बारे में जानकारी।

कौन सी सूचनाओं को छूट दी गई हैं

आखिरी अपडेट Jul 13, 2022

यदि आपका आवेदन निम्नलिखित प्रकार की सूचना के लिए अनुरोध करता है, तो सार्वजनिक प्राधिकरण कानूनी रूप से आपको ऐसी सूचना देने से इंकार कर सकता है:

-ऐसी सूचना जो किसी अन्य देश के साथ सरकार की सुरक्षा और आर्थिक हितों को प्रभावित करती है I -ऐसी सूचना जो कि किसी भी अदालत या ट्रिब्यूनल द्वारा, प्रकाशित होने से प्रतिबंधित है I -ऐसी सूचना जिसके परिणामस्वरूप विधानमंडल के विशेषाधिकार का उल्लंघन होगा I -ऐसी सूचना जो वाणिज्यिक हितों को नुकसान पहुंचाएगी I -ऐसी सूचना जो विश्वास के आधार पर बने रिश्ते के कारण उत्पन्न हुई है -ऐसी सूचना जो एक विदेशी सरकार द्दारा एक रहस्य (सीक्रेट) के रूप में दी गई है I -ऐसी सूचना जो किसी मुखबिर (व्हिस्लब्लॉअर) की पहचान का खुलासा कर सकता है या उसकी जिन्दगी खतरे मे डाल सकता है I -ऐसी सूचना जो आपराधिक मामलों में पुलिस जांच या गिरफ्तारी में कठिनाई पैदा कर सकता है I कैबिनेट मंत्रियों के रिकॉर्ड्स (निर्णय होने के बाद ही, उसके तर्कों और सामग्रियों को सार्वजनिक किया जा सकता है) I -व्यक्तिगत सूचनाएँ (यदि ऐसी मांग की जाती है तो, संसद या राज्य विधानमंडल को ऐसी सूचनाओं का खुलासा करना होगा) I

अगर सूचना कॉपीराइट का उल्लंघन करती है, तो ‘पीआईओ’ सूचना के अनुरोध को ठुकरा सकता है। इसके अलावा, अगर अनुरोध की गई कोई भी सूचना जो 20 साल से अधिक पुरानी है तो यह छूट उस पर लागू नहीं होती है। ऐसे मामलों में, आवेदक को यह दे दिया जाना चाहिए। हालांकि, 20 वर्ष से अधिक पुरानी होने के बाबजूद, अन्य देशों के साथ सुरक्षा और आर्थिक हितों से संबंधित सूचनाएँ, संसदीय विशेषाधिकार के उल्लंघन और कैबिनेट कार्यवाही से संबंधित सूचनाओं को इनकार किया जा सकता है।

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