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आप अपने मतदाता पहचान पत्र में दर्ज विवरण में परिवर्तन के लिए आवेदन आप निम्नलिखित आधारों पर कर सकते हैंः
नाम, उम्र, जन्म तिथि इत्यादि के गलत होने पर।
यदि आप अपने मतदाता पहचान पत्र में अपना नाम, फोटो, आयु, मतदाता पहचान पत्र नंबर या मतदाता फोटो पहचान पत्र (इलेक्टोरल फोटो आईडेन्टिटि कार्ड, ईपीआईसी) नंबर, पता, जन्मतिथि, लिंग, रिश्तेदार का नाम या उनसे संबंध को प्रकार को बदलना या सुधारना चाहते हैं, तो आपको फॉर्म 8 ऑनलाइन भरना होगा, या निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के पास व्यक्तिगत रूप से जाकर जमा करना होगा।
उसी निर्वाचन क्षेत्र के भीतर अपने निवास स्थान को बदलने पर
यदि आप अपने निवास स्थान को उसी निर्वाचन क्षेत्र के भीतर बदल कर रहे हैं, तो आपको मतदाता सूची में अपना पता बदलना होगा। ऐसा करने के लिए, आपको फॉर्म 8A भरना होगा, और इसे ऑनलाइन या निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के पास व्यक्तिगत रूप से जाकर जमा करना होगा।
यदि आप अपने वर्तमान निर्वाचन क्षेत्र से बाहर रहने चले जाते हैं
यदि आप अपने स्थायी निवास को अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित कर रहे हैं, तो आपको अपना नाम वर्तमान मतदाता सूची से हटाना होगा, या किसी अन्य के द्वारा आवेदन कराकर अपना नाम हटाने के लिए आवेदन करना होगा। ऐसा करने के बाद आपको अपने आप को एक नए मतदाता के रूप में फिर से पंजीकृत करना होगा और फॉर्म 6 में ‘किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र से स्थानांतरित होने के कारण’ वाले दिए गए बॉक्स पर टिक करके इसे निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी को जमा करना होगा।
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