पुलिस के कर्तव्य:

आखिरी अपडेट Jul 12, 2022

सूचित करना

गिरफ्तारी के 12 घंटों के भीतर, पुलिस अधिकारी को इसके बारे में पुलिस नियंत्रण कक्ष (पुलिस कंट्रोल रूम) को सूचित करना होगा:

  • आपकी गिरफ्तारी के बारे में
  • वह जगह जहां आपको हिरासत में रक्खा जा रहा है।

छान-बीन करना

जांच के दौरान पुलिस केस की छान-बीन करेगी और इसकी एक केस डायरी बनाएगी। केस डायरी एक अधिकारी द्वारा रखी गई दैनिक डायरी है जो जांच में होने वाली सभी घटनाओं का विवरण देती है। पुलिस मजिस्ट्रेट को, केस डायरी की प्रविष्टियों (एंट्रीज़) की एक प्रतिलिपि देने की जरूरत होगी।

आरोप पत्र (चार्जशीट )

जांच के आधार पर पुलिस फिर एक आरोप पत्र दायर करेगी। यदि आरोपी व्यक्ति पुलिस हिरासत में है तो, आरोप पत्र 90 दिनों के भीतर ही दायर कर दिया जाना चाहिए।

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एफआईआर, गिरफ्तारी और जमानत

इसके अलावा, वह व्यक्ति जो इस कानून के तहत किए या ना किए गए अपराधों के लिए गिरफ्तारी से डरता है, वह अग्रिम जमानत के लिए फाइल नहीं कर सकता है।
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गिरफ्तारी के समय LGBTQ+ व्यक्तियों के कुछ खास अधिकार

आपके यौन अभिविन्यास या आपकी लिंग पहचान के आधार पर गिरफ्तारी के दौरान पुलिस अधिकारी आपके साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकते हैं।
Crimes and Violence

गिरफ्तार होते समय आपके अधिकार

जब आपकी गिरफ्तारी हो रही है, उस समय आपके पास कुछ अधिकार हैं, जो हैं

दोस्तों और परिवार को सूचित करना

जब आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, तो इससे पहले कि आप हिरासत में ले लिये जाएं, आप एक व्यक्ति (दोस्त या परिवार के सदस्य) को चुन सकते हैं जिन्हें, आपकी गिरफ्तारी की खबर पुलिस को देनी होगी।

पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए LGBTQ+ व्यक्ति

जब पुलिस अधिकारी आपको किसी अपराध या किसी अपराध के संदेह के आधार पर गिरफ्तार करना चाहते हैं, तो वे आपके स्थान पर आ सकते हैं, और आपको गिरफ्तार कर सकते हैं।
Crimes and Violence

पुलिस द्वारा जारी अधिसूचना (नोटिस)

ऐसे मामलों में जहां पुलिस किसी वारंट के बिना गिरफ्तारी कर सकती है लेकिन उसकी राय यह है कि इसमें गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस अपने समक्ष, या किसी निर्दिष्ट स्थान पर पेश होने के लिए अधिसूचना जारी कर सकती हैं।