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दहेज के आदान-प्रदान के लिए किया गया कोई भी समझौता कानूनन मान्य नहीं है। यदि आपके भावी ससुर या मौजूदा ससुर आपको दहेज देने का वादा करके मुकर जाते हैं, तो आप अदालत में नहीं जा सकते। कानून ऐसे किसी समझौते को मान्यता नहीं देता, और ऐसा मानता है कि इस प्रकार का कोई समझौता कभी हुआ ही नहीं। इस प्रकार के समझौते का कानूनन कोई महत्व नहीं है।
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