नैदानिक मनोवैज्ञानिक के खिलाफ शिकायत दर्ज करना

आखिरी अपडेट Jul 13, 2022

आप नैदानिक ​​मनोवैज्ञानिकों के ‘दुराचार’ के संबंध में कई मंचों पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। एक मनोवैज्ञानिक को, किसी भी सामान्य कर्तव्य के उल्लंघन के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इनमें से कुछ निम्नलिखित मंच हैं:

भारतीय पुनर्वास परिषद (रिहेब्लिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया)

भारतीय पुनर्वास परिषद एक ऐसा मंच है, जो नैदानिक ​​मनोवैज्ञानिकों के काम की देखरेख करता है। आप ‘पेशेवर दुराचार’ (प्रोफेशनल मिसकंडक्ट) के आधार किसी पेशेवर के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। परिषद दोषी पाए जाने पर मनोवैज्ञानिक के नाम को पुनर्वास पेशेवर (रिहेब्लिटेशन प्रोफेशनल्स) के रजिस्टर से स्थायी रूप से या निश्चित अवधि के लिए हटाने का आदेश दे सकता है।

विकलांगता के राज्य आयुक्त / विकलांगता के मुख्य आयुक्त

यदि आप एक विकलांग व्यक्ति हैं, जिनका एक नैदानिक ​​मनोवैज्ञानिक द्वारा इलाज किया जा रहा था, और जिन्होंने अपने कर्तव्यों / नैतिकता का उल्लंघन किया है, तो आपके पास राज्य के विकलांगता विभाग या भारत सरकार विकलांगता मुख्य आयुक्त, से

शिकायत करने का विकल्प है। आप यहां पर राज्य आयुक्तों की सूची देख सकते हैं।

मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड / राज्य मानसिक स्वास्थ्य बोर्ड

यदि आप मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों के लिए मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट द्वारा इलाज करा रहे है, तो आप तीन मुख्य अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं:

  • केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण- यह कानून के तहत एक केंद्रीय प्राधिकरण है, जिसमें केंद्र सरकार के तहत सभी मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों को पंजीकृत करने, देश में सभी मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों के रजिस्टर को बनाए रखने, केंद्र सरकार के मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों के तहत गुणवत्ता / सेवा मानदंडों के विकास, केंद्र सरकार के तहत सभी मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों की देखरेख, सेवाओं के प्रावधान में कमियों के बारे में शिकायतें प्राप्त करना आदि कार्य हैं।
  • राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण- यह राज्य स्तर का प्राधिकरण है, जिसमें राज्य में मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों के पंजीकरण, राज्य में मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों के लिए गुणवत्ता / सेवा मानदंड विकसित करना, राज्य में सभी मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों की निगरानी करना, सेवाओं आदि के प्रावधान में कमियों के बारे में शिकायतें प्राप्त करना आदि कार्य हैं।
  • मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड- यह कानूनी तौर पर जिला स्तर का प्राधिकरण है, जिसके पास अग्रिम निर्देश को पंजीकृत करने, समीक्षा करने, परिवर्तन करने, संशोधित करने या रद्द करने, नामांकित प्रतिनिधि नियुक्त करने, देखभाल में कमियों के बारे में शिकायतों को दूर करने आदि के लिए कार्य हैं।

अब तक, विशेष रूप से केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण और मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड कार्य कर रहे हैं। हालांकि, कुछ राज्यों, जैसे दिल्ली, केरल, आदि ने राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन किया गया है। आपको अपने संबंधित राज्य से इन प्राधिकरणों के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।

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आप पेशेवर दुराचार के संबंध में अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए स्टेट मेडिकल काउंसिल या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं।